पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त होने पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान-

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पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त होने पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान

पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त होने पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 को रद्द करने और अगले 6 महीनों के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश देने के बाद लखनऊ में बेतहाशा मनाए जाने वाले उम्मीदवारों का पालन करें। कागजी रिसाव के कारण, ये उम्मीदवार पिछले कई दिनों से लगातार विरोध कर रहे थे और फिर से परीक्षा की मांग कर रहे थे। यह भर्ती परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी। योगी सरकार ने छह महीने के भीतर फिर से कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा -2023 से संबंधित शिकायतों की जांच करने का भी निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में एक ही संदेश में कहा कि उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की पवित्रता पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। जो लोग युवाओं की कड़ी मेहनत से खेलते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे अनियंत्रित तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी निश्चित है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक-

मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने भी परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार 17 एवं 18 फरवरी 2024 को आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है.

सरकार ने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार ने मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) से कराने का फैसला किया है, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं|

सरकार ने छह माह के भीतर पूरी शुचिता के साथ दोबारा परीक्षा कराने और अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं-

बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 से संबंधित शिकायतों की जांच कराने का भी निर्णय लिया है.

 अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. इसके अनुसार 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 के संबंध में शासन के संज्ञान में आये तथ्यों एवं शिकायतों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी। पर परीक्षण किया गया

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